भारतीय कलीसिया के नेताओं ने इच्छामृत्यु पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की

भारत में काथलिक अधिकारियों ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर प्रतिबंध को बरकरार रखने और जीवन को संरक्षित करने के महत्व का बचाव करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी स्वीकृति व्यक्त की है।

20 अगस्त को, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने एक 30 वर्षीय व्यक्ति के माता-पिता के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसमें एक दशक से अधिक समय से बिस्तर पर निष्क्रिय पड़े रहने के कारण निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी गई थी।

यह अनुरोध मूल रूप से उस व्यक्ति के लिए किया गया था, जो एक पूर्व इंजीनियरिंग छात्र था और 2013 में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया था।

काथलिक समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में, भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के सिद्धांत आयोग के अध्यक्ष और आगरा के महाधर्माध्यक्ष राफी मंजली ने अदालत के दृढ़ रुख की प्रशंसा की।

 धर्माध्यक्ष ने कहा, "हम न्यायालय को उसके स्पष्ट फैसले के लिए बधाई देना चाहते हैं, साथ ही गंभीर संकट का सामना कर रहे परिवार को सहायता देने का आह्वान करते हैं।"

उन्होंने कहा, "हमें बेहद खुशी है कि न्यायालय ने जीवन की पवित्रता को बरकरार रखा है।" 2021 में एक पूर्व निर्णय में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया था कि व्यक्ति को यांत्रिक साधनों से सहारा नहीं दिया गया था और वह स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता था, जो उसके निर्णय का एक महत्वपूर्ण कारक था।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस रुख को दोहराया, इस बात पर जोर देते हुए कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर तभी विचार किया जा सकता है जब जीवन समर्थन यांत्रिक हो, जो कि यहां मामला नहीं था। न्यायाधीश परिवार की कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति रखते थे, जैसा कि परिवार के वकील ने व्यक्त किया, जिन्होंने माता-पिता पर महत्वपूर्ण वित्तीय और भावनात्मक बोझ को उजागर किया।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वृद्ध माता-पिता के लिए चिंता व्यक्त की और देखभाल के संभावित विकल्पों के बारे में पूछताछ की, जो उनके बोझ को कम कर सकते हैं।

इसके बावजूद, अदालत ने कहा कि भारतीय कानून, जैसा कि 2018 के फैसले में स्पष्ट किया गया है, जीवन को समाप्त करने के लिए घातक पदार्थों को प्रशासित करने पर प्रतिबंध लगाता है, भले ही इसका उद्देश्य पीड़ा को कम करना हो।

"निष्क्रिय" इच्छामृत्यु केवल तभी स्वीकार्य है जब इसमें यांत्रिक जीवन समर्थन को बंद करना शामिल हो, न कि फीडिंग ट्यूब को हटाना। (सीएफ सीसीसी 2276-2279)