वाटिकन विभागों की खरीद एवं असाधारण खर्च पर पोप के नये नियम

पोप फ्राँसिस के निर्णयों को आज जारी दो मोतू प्रोप्रियो में सूचित किया गया है। इसमें एक व्यय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे अधिक के लिए वाटिकन कार्यालयों को अर्थव्यवस्था के सचिवालय की मंजूरी का अनुरोध करना होगा।

वाटिकन के विभिन्न विभागों के व्यय प्रबंधन को बेहतर ढंग से परिभाषित करने और खरीद में पारदर्शिता में सुधार करने के उपाय के रूप में नियम जारी किये हैं। पोप फ्रांसिस ने आज, 16 जनवरी को दो दस्तावेज़ जारी करके इन विषयों पर हस्तक्षेप किया है।

पहला दस्तावेज मोतू प्रोप्रियो के रूप में एक प्रेरितिक पत्र है, जिसके द्वारा पोप, वाटिकन के विभागों के सामान्य प्रशासन की "सीमाएँ और तौर-तरीके" निर्दिष्ट करते हैं।

रोमन कूरिया के सुधार प्रेदिकाते इवजेलियुम के अनुरूप, तीन लेखों में, पोप ने स्थापित किया है कि वाटिकन के किसी विभाग को अर्थव्यवस्था के सचिवालय के अध्यक्ष से अनुमोदन का अनुरोध करना होगा, जब व्यय का एक कार्य कुल लागत का 2% से अधिक हो जाता है। यह आंकड़ा पिछले तीन वर्षों की अंतिम बैलेंस शीट के औसत से निकाला गया है।

कहा गया है कि किसी भी मामले में 150,000 यूरो से कम के मूल्य के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

दस्तावेज का एक अन्य खंड अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 30 दिन की सीमा निर्धारित करता है, जिसके परे प्रतिक्रिया की कमी अनुरोध को स्वीकार करने के बराबर है। किसी भी स्थिति में, यह प्रक्रिया "चालीस दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए"।

दूसरे पत्र द्वारा, जो मोतू प्रोप्रियो के ही रूप में है, पोप ने 2020 में प्रकाशित वाटिकन खरीद संहिता को नियंत्रित करनेवाले नियमों को और स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप किया।

यहाँ भी, प्रेदिकाते एवंजेलियुम के समान संत पापा जोर देते हैं कि मोतू प्रोप्रियो मानदंडों के "अधिक प्रभावी प्रयोग" के लिए, "सार्वजनिक अनुबंधों को प्रदान करने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा के पक्ष में की गई बातचीत" को जारी रखने का इरादा रखता है, जो नवीनतम संशोधनों के साथ, वाटिकन", गवर्नरेट और "हाल के वर्षों में अर्जित" अनुभव से जुड़े संस्थान, "की टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है।"

अनुच्छेद 2 का पहला लेख विशेष रूप से स्पष्टीकरण प्रदान करता है, चार नए बिंदुओं में नियमों के उद्देश्यों को, "कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत के सिद्धांतों, परमधर्मपीठ और वाटिकन सिटी के विहित आदेश के साथ राज्य और विश्वपत्र लौदातो सी के अनुरूप फिर से परिभाषित करता है।” चार बिंदु हैं: "आंतरिक निधियों का टिकाऊ उपयोग", "पुरस्कार प्रक्रिया की पारदर्शिता", "बोलीदाताओं के साथ समान व्यवहार एवं भेदभाव नहीं" तथा "विशेष रूप से गैरकानूनी प्रतिस्पर्धा समझौतों और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के उपायों के माध्यम से बोलीदाताओं के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।"