अतिरिक्त फीस मामले में कलीसिया द्वारा संचालित स्कूलों को राहत

मध्यप्रदेश की शीर्ष अदालत ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कलीसिया द्वारा संचालित छह स्कूलों को छात्रों को करीब 42 करोड़ रूपये वापस करने को कहा गया था, जो उन्होंने कथित तौर पर पिछले छह वर्षों में अतिरिक्त ट्यूशन फीस के माध्यम से एकत्र किए थे।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने 13 अगस्त को 9 जुलाई के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। इसने इस मुद्दे पर जिला शिक्षा अधिकारी सहित सरकारी अधिकारियों से जवाब मांगा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त के लिए निर्धारित की।

जबलपुर के विकर-जनरल फादर डेविस जॉर्ज ने कहा, "हमें खुशी है कि उच्च न्यायालय ने मनमाने आदेश के खिलाफ हमें राहत दी है।"

उन्होंने कहा कि यह आदेश मध्य प्रदेश में ईसाई स्कूलों की प्रतिष्ठा को निशाना बनाने के "दुर्भावनापूर्ण इरादे" से "पूरी तरह से अवैध" था।

राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का शासन है।

सरकारी आदेश में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) द्वारा संचालित चार सहित दस निजी स्कूलों पर छात्रों से अधिक शुल्क लेने का आरोप लगाया गया है।

पास्टर ने 14 अगस्त को बताया कि दो कैथोलिक स्कूलों को करीब 18 करोड़ रूपये वापस करने को कहा गया है। प्रोटेस्टेंट चर्च द्वारा संचालित स्कूलों को करीब 17 करोड़ रूपये वापस करने को कहा गया है। पुलिस ने 27 मई को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) के बिशप, तीन पास्टर और जबलपुर डायोसिस के एक कैथोलिक पुरोहित सहित 22 स्कूल प्रबंधन अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। महिला प्रिंसिपल को छोड़कर सभी जेल में हैं, जिन्होंने जमानत हासिल कर ली है। उनकी याचिकाएं देश की शीर्ष अदालत में लंबित हैं, जो 20 अगस्त को उन पर सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 12 जुलाई को उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद बिशप अजय उमेश कुमार जेम्स, फादर अब्राहम थजाथेदाथु और अन्य ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। पुलिस ने मामले में पुस्तक प्रकाशकों सहित 51 लोगों को आरोपी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई। “आप इन सबके लिए लोगों को नहीं पकड़ सकते। कृपया अपनी सरकार को सलाह दें कि इस तरह की चीजें नहीं चल सकतीं। अब चीजें बदल रही हैं,” न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने सरकार के वकील से कहा।

फादर जॉर्ज ने कहा कि गिरफ्तारियों के पीछे एक मकसद है। उन्होंने कहा, "स्कूलों को स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार करने के बजाय अतिरिक्त फीस की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जा सकता था।"

मध्य प्रदेश में स्कूलों को सालाना 10 प्रतिशत तक की फीस वृद्धि की अनुमति है। इससे अधिक के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि 15 प्रतिशत से अधिक की फीस वृद्धि के लिए राज्य स्तरीय पैनल द्वारा मंजूरी लेनी होती है।

ईसाई नेताओं के अनुसार, सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा समर्थित दक्षिणपंथी हिंदू समूह स्कूल, छात्रावास और अनाथालयों जैसे चर्च द्वारा संचालित संस्थानों को गलत तरीके से निशाना बनाते हैं।