धर्मांतरण मामले में फ्रांसिस्कन धर्मबहन को क्लीन चिट मिली

सीबीआईने एक फ्रांसिस्कन धर्मबहन को एक मामले में दोषमुक्त कर दिया है, जिसमें उस पर तमिलनाडु राज्य में 17 वर्षीय छात्रा का धर्मांतरण करने का प्रयास करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था।

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में तमिलनाडु के कुंभकोणम डायोसीज के अंतर्गत माइकलपट्टी में सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा द्वारा जनवरी 2022 में की गई आत्महत्या के पीछे धर्मांतरण को कारण मानने से इनकार कर दिया।

संघीय एजेंसी ने 18 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ को सूचित किया कि उसने मामले के संबंध में 141 व्यक्तियों से पूछताछ की है और लगभग 265 दस्तावेजों की जांच की है। उसने कहा कि उसे धर्मांतरण के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और उसने अदालत से आरोप को खारिज करने का आग्रह किया।

हालांकि, सीबीआई ने कहा कि लड़की ने यह कदम इसलिए उठाया होगा क्योंकि उसे स्कूल के छात्रावास में घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया जाता था।

लड़की के हिंदू माता-पिता ने आरोप लगाया कि ननों द्वारा ईसाई धर्म में धर्मांतरण न करने के कारण उसे परेशान किए जाने के बाद उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया।

तमिलनाडु पुलिस ने इस पर विवाद करते हुए कहा कि लड़की ने पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है, जिसने उसका मृत्युपूर्व बयान लिया था।

चर्च के अधिकारियों ने छात्रावास की वार्डन सिस्टर सहया मैरी, जो 64 वर्षीय धर्मबहन हैं, के खिलाफ धर्मांतरण के आरोपों से भी इनकार किया।

मण्डली की सदस्य धर्मबहन को 18 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

वकील फादर ए संथानम ने कहा, "हमें खुशी है कि संघीय जांच एजेंसी ने दक्षिणपंथी हिंदू समूहों द्वारा फैलाए जा रहे जबरन धर्मांतरण के झूठे आख्यान को उजागर किया है।"

पुरोहित ने 23 सितंबर को बताया कि सबूतों के अभाव के बावजूद, एक स्थानीय हिंदू समूह ने लड़की के धर्मांतरण के प्रयास के लिए स्कूल के ईसाई प्रबंधन को "गैर-जिम्मेदाराना तरीके से दोषी ठहराया"।

कैथोलिक धर्मबहन को जमानत मिलने तक 40 दिन से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा। मैरी उस स्कूल हॉस्टल की वार्डन थी, जहाँ लड़की रहती थी और कथित तौर पर उसने 9 जनवरी, 2022 को ज़हर खा लिया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 19 जनवरी को उसकी मौत हो गई। मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने बयान में, लड़की ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि उसने हॉस्टल वार्डन द्वारा कमरे साफ करने के लिए कहे जाने के बाद यह कदम उठाया। इस बीच, लड़की का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वह आरोप लगाती हुई दिख रही थी कि एक नन, जिसका नाम उसने नहीं बताया, ने उसके माता-पिता से उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति माँगी थी। 47 सेकंड के वीडियो की पृष्ठभूमि में एक पुरुष की आवाज़ ने उससे पूछा कि क्या उसके माता-पिता का इनकार वार्डन द्वारा उसके उत्पीड़न का कारण था और उसने जवाब दिया: "ऐसा हो सकता है।" इससे दक्षिणी तंजावूर जिले में सामाजिक संघर्ष हुआ और उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वीडियो की सामग्री के आधार पर आरोपों की संघीय एजेंसी द्वारा आगे की जाँच की जाए। संथानम ने कहा कि सीबीआई ने "जबरन धर्म परिवर्तन की झूठी कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।" सीबीआई के इस निष्कर्ष के बारे में कि लड़की को घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया गया होगा, चर्च के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यूसीए न्यूज़ से कहा, "हम इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।" उन्होंने कहा, "धर्मांतरण के आरोप की तरह इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है।"