देश में नए आपराधिक संहिताके तहत लिंचिंग का पहला मामला सामने आया

औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को भारत के नए आपराधिक संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद, इस तरह के पहले मामले में, हरियाणा में गोमांस खाने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति की लिंचिंग के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां एक कठोर गौ रक्षा कानून पूरी तरह से लागू है।

पश्चिम बंगाल राज्य के एक मजदूर साबिर मलिक हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले में कूड़ा-कचरा इकट्ठा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, जब 27 अगस्त को गोमांस खाने के आरोप में एक गौ रक्षक समूह ने उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी।

गाय हिंदू धर्म के तहत एक पवित्र पशु है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित हरियाणा में व्यापक गौ रक्षा कानून है।

हरियाणा के पुलिस उपाधीक्षक भारत भूषण ने मीडिया को बताया कि 1 सितंबर को आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

हरियाणा पुलिस ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज किया गया है, जो दिसंबर 2023 में भारत की संसद द्वारा पारित एक नया आपराधिक कोड है।

देश में ईसाई विरोधी हिंसा पर नज़र रखने वाले यूनाइटेड क्रिश्चियन फ़ोरम (यूसीएफ) के राष्ट्रीय समन्वयक ए.सी. माइकल ने कहा कि इस साल 1 जुलाई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह बीएनएस द्वारा लिए जाने के बाद से यह पहली लिंचिंग घटना है।

माइकल ने कहा, "2014 में मोदी के सत्ता में आने के तुरंत बाद देश में लिंचिंग की घटनाएं शुरू हो गईं।"

तब से अब तक भीड़ द्वारा की गई हिंसा में 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालाँकि, सरकार ने लोकसभा (निचले सदन) को बताया है कि लिंचिंग के बारे में डेटा अविश्वसनीय है।

देश के नए आपराधिक कोड में लिंचिंग के लिए एक प्रावधान पेश किया गया है, जो आईपीसी में नहीं था। बीएनएस के तहत लिंचिंग के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश स्थित सेंटर फॉर हार्मनी एंड पीस के अध्यक्ष मुहम्मद आरिफ ने कहा कि नए कानूनों में कड़े प्रावधान होने के बावजूद, “मुसलमानों के लिए लिंचिंग एक समस्या बनी हुई है।”

मोदी की पार्टी द्वारा शासित उत्तर प्रदेश के दादरी में 2015 में लिंचिंग की पहली घटना देखी गई, जब मोहम्मद अखलाक को रेफ्रिजरेटर में गोमांस रखने के आरोप में मार दिया गया।

आरिफ ने कहा, “मुसलमान लिंचिंग के शिकार होते हैं।”

आरिफ ने कहा कि ज्यादातर मामलों में लिंचिंग “व्यक्तिगत स्कोर और संपत्ति विवाद” को निपटाने के लिए होती है।

उन्होंने कहा, “यह समाज के लिए खतरनाक है।”

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा ने 2015 में गौ रक्षा कानून बनाया और हिंदू समर्थक पार्टी शासित राज्य में कई गौ रक्षा दल (गौ रक्षा समूह) सक्रिय हैं।

2015 में गौ रक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद से हरियाणा में लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।