बिशप, पुरोहित को फीस मामले में जमानत मिली

मध्यप्रदेश में सात ईसाई संचालित स्कूलों के एक प्रोटेस्टेंट बिशप, एक कैथोलिक पुरोहित और 10 अन्य प्रबंधन सदस्यों को कथित रूप से अत्यधिक ट्यूशन फीस वसूलने के आरोप में करीब तीन महीने जेल में बिताने के बाद जमानत मिल गई है।

भारत की शीर्ष अदालत ने 20 अगस्त को जबलपुर धर्मप्रांत के फादर अब्राहम थजाथेदाथु, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) के बिशप अजय उमेश कुमार जेम्स और अन्य को जमानत दे दी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

जबलपुर धर्मप्रांत के विकर-जनरल फादर डेविस जॉर्ज ने कहा, "हमें खुशी है कि शीर्ष अदालत ने हमारे पादरी और अन्य लोगों को जमानत दे दी है, जो एक मनगढ़ंत मामले में आरोपी हैं।"

राज्य सरकार के वकील ने न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष उनकी जमानत याचिकाओं का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

हालांकि, आवेदकों के वकीलों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि आरोपी शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए थे और उन्होंने कुछ भी अवैध नहीं किया।

मध्य प्रदेश में पुलिस ने 27 मई को 22 लोगों को गिरफ़्तार किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर में सात ईसाई-संचालित स्कूलों के 13 प्रबंधन सदस्य और कर्मचारी शामिल हैं।

उन पर छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूलने और पाठ्यपुस्तकों को अत्यधिक कीमतों पर बेचने का आरोप लगाया गया था। 11 निजी स्कूलों और पुस्तक प्रकाशकों के 51 लोगों के खिलाफ़ मामले दर्ज किए गए हैं।

इससे पहले एक ईसाई स्कूल की महिला प्रिंसिपल को ज़मानत मिल गई थी, जबकि ईसाई-संचालित स्कूल के अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया था।

20 अगस्त को जॉर्ज ने कहा, "हमें राहत मिली है।"

उन्होंने कहा कि ईसाई स्कूलों के खिलाफ़ पुलिस की कार्रवाई "पूरी तरह से अवैध" थी और "दुर्भावनापूर्ण इरादे" से की गई थी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने 13 अगस्त को शिक्षा विभाग के 9 जुलाई के आदेश को निलंबित कर दिया, जिसमें ईसाई स्कूलों को पिछले छह वर्षों में छात्रों से कथित रूप से अत्यधिक शुल्क के रूप में वसूले गए लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिपूर्ति करने को कहा गया था।

शिक्षा विभाग द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के बाद अदालत 25 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।

मध्य प्रदेश में स्कूलों को सालाना 10 प्रतिशत तक की फीस वृद्धि की अनुमति है। इसके अलावा, जिला कलेक्टर की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि 15 प्रतिशत से अधिक की फीस वृद्धि के लिए राज्य स्तरीय पैनल द्वारा मंजूरी दी जानी होती है।

जॉर्ज ने कहा, "हमने कभी भी अत्यधिक फीस नहीं ली।"

पुरोहित ने कहा, "स्कूलों को कोविड-19 अवधि के लिए भी ट्यूशन फीस वापस करने का आदेश दिया गया था, जबकि हमने कोई फीस नहीं ली थी।"

भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले जबलपुर में ईसाई स्कूलों की सबसे ज़्यादा मांग है।

चर्च के एक अधिकारी ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आदिवासी लोगों और समाज के अन्य गरीब वर्गों को लाभ पहुँचाने वाली मिशनरी गतिविधियों के ख़िलाफ़ है।

चर्च के नेताओं ने दक्षिणपंथी राज्य सरकार पर स्कूलों, छात्रावासों और अनाथालयों सहित चर्च द्वारा संचालित संस्थानों पर लक्षित हमले करने का आरोप लगाया है।

राज्य में एक कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत चर्च के अधिकारियों, जिनमें एक सेवानिवृत्त कैथोलिक बिशप, पादरी और नन शामिल हैं, के खिलाफ़ मामले दर्ज किए गए हैं, जो धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाता है।

चर्च कई शैक्षणिक संस्थाएं चलाता है, जिनसे राज्य के आदिवासी लोगों को लाभ मिलता है, जो मध्य प्रदेश की 72 मिलियन आबादी में 21 प्रतिशत से अधिक हैं, तथा ईसाई मात्र 0.27 प्रतिशत हैं।