प्रधानमंत्री का 'धर्मनिरपेक्ष' नागरिक संहिता का आह्वान विपक्ष को परास्त करने के लिए है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों पर लागू होने वाली धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत संहिता लागू करने की जोरदार वकालत की, जिसमें विवाह, गोद लेने, तलाक और विरासत को नियंत्रित करने के लिए धर्म-आधारित मानदंडों को समाप्त किया गया।
यह कोई बहुत आश्चर्यजनक टिप्पणी नहीं है क्योंकि मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसी तर्ज पर प्रचार कर रही थी और इसे लागू करने के चुनावी वादे भी किए थे
उनके कई मित्रों और शत्रुओं को इस बात ने आश्चर्यचकित कर दिया कि, "देश का एक बड़ा वर्ग मानता है - और यह सच है - कि जिस नागरिक संहिता के साथ हम रह रहे हैं, वह वास्तव में एक तरह से सांप्रदायिक नागरिक संहिता है।"
भारत ने 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से धार्मिक बहुलवाद को प्राथमिकता दे रहा है।
2024 के गर्मियों के महीनों में आयोजित आम चुनाव में मोदी और भाजपा ने मौजूदा धर्म-आधारित नागरिक संहिताओं को सभी भारतीयों के लिए "समान" कानून से बदलने का वादा किया था।
भाजपा के घोषणापत्र में जोर दिया गया था कि "जब तक भारत एक समान नागरिक संहिता [यूसीसी] को नहीं अपनाता, तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती, जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है।"
कई भारतीयों के लिए मोदी का बयान एक पथप्रदर्शक है।
पिछले कई दशकों से भाजपा के आलोचक, धर्मनिरपेक्ष लेखक और कम्युनिस्ट तथा भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस (जो अब विपक्ष में है) जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा को "हिंदू समर्थक सांप्रदायिक पार्टी" करार देते रहे हैं।
लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है। इसे शायद भारत के वामपंथी उदारवादियों तथा ईसाई और मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों द्वारा पोषित नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता पर "सबसे बड़े हमलों" में से एक के रूप में देखा जा रहा है।
वाराणसी स्थित दक्षिणपंथी विश्लेषक तुषार भद्र कहते हैं, "मोदी ने भारतीय राजनीति को एक बिल्कुल नए धर्मनिरपेक्ष-सांप्रदायिक आख्यान के दायरे में फिर से परिभाषित करने की कोशिश की है।"
पत्रकार हर्षवर्धन कहते हैं, "मोदी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अपनाए गए पिछले 75 वर्षों के राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया है।"
हालांकि, अन्य लोग प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों से असहमत हैं।
ईसाई यूसीसी का विरोध करते हैं। इस साल की शुरुआत में चुनाव के मौसम में, आर्चडायोसिस ऑफ कैथोलिक एसोसिएशन के फेडरेशन ने दिल्ली ने कहा कि एक “संयुक्त” राष्ट्र में “एकरूपता” होना ज़रूरी नहीं है।
कई मुस्लिम नेता यूसीसी को सदियों पुरानी इस्लामी प्रथाओं में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, जिसमें बहुविवाह और तत्काल तलाक शामिल हैं। कुछ अन्य लोग समान संहिता को भारतीय संविधान में गारंटीकृत “धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन” मानते हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी की, “यह किसी तरह लोगों को विचलित करने और समाज को ध्रुवीकृत करने के लिए उड़ाए जा रहे गर्म हवा के गुब्बारे की तरह है।”
समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूसीसी मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने कहा कि मोदी ने जो कुछ भी कहा है, वह केवल भाजपा के “विभाजनकारी” राजनीतिक एजेंडे को उजागर करता है।
अयोध्या में राम मंदिर और मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही, 6 अप्रैल, 1980 को अपनी स्थापना के बाद से यूसीसी भाजपा का तीसरा विवादास्पद चुनावी वादा था।
अन्य दो वादे पहले ही पूरे हो चुके हैं और इसलिए मोदी सरकार के शासन एजेंडे में यूसीसी को शामिल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित उनकी पार्टी के सहयोगियों ने बार-बार अनुच्छेद 370 पर अपने वादे को पूरा करने का ढिंढोरा पीटा है, जिसने जम्मू-कश्मीर में स्वायत्तता को खत्म कर दिया था - जो देश का एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है।
प्रस्तावित यूसीसी एक संघीय उपाय होगा जो विवाह, विरासत और तलाक को नियंत्रित करने वाले धर्म-आधारित कानूनी प्रथाओं से संबंधित कानूनों को कवर करेगा।
विश्लेषकों का कहना है कि आदर्श रूप से यूसीसी एकता के आह्वान का प्रतिनिधित्व करता है; लेकिन सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बहुलवादी भारत में, यूसीसी की अवधारणा को अक्सर हिंदू-नेतृत्व वाली एकरूपता को “थोपने” के संकेत या उपकरण के रूप में व्याख्यायित किया जाता है।
लेकिन भाजपा नेताओं का तर्क है कि विरासत की समानता के लिए जोर देने और बुनियादी नियमों जैसे मुद्दे हैं और इसका स्वागत कुछ अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम और ईसाई महिलाओं को भी करना पड़ सकता है।
हालांकि, ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल।
पारसी लोग दत्तक पुत्रियों के अधिकारों को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन दत्तक पुत्र को पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति देते हैं।
कैथोलिक चर्च की तरह ईसाई समुदाय का एक वर्ग तलाक को मान्यता नहीं देता।
ईसाई तलाक कानून किसी भी जोड़े के लिए आपसी तलाक लेने के लिए दो साल की अलगाव अवधि अनिवार्य बनाता है, जबकि 1925 का उत्तराधिकार अधिनियम ईसाई माताओं को अपने मृत बच्चों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं देता है।
पूर्वोत्तर में ईसाई बहुल नागालैंड राज्य में, स्वदेशी नागा आदिवासी लोग ईसाई धर्म अपनाने और अंग्रेजी-शिक्षित होने के बावजूद कुछ मामलों में अत्यधिक पुरुषवादी वर्चस्व का पालन करते हैं।
कुछ समाजों में, महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर अधिकार नहीं होता; उनके भाई इसे साझा करते हैं।