परमधर्मपीठ : मानवता के विरूद्ध अपराधों के खिलाफ कड़े कदम उठाना जरूरी
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए वाटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक, महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल कच्चा ने मानवता के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए मानव गरिमा और अधिक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय उपायों का आह्वान करते हुए रोकथाम के प्रयासों के महत्व पर जोर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की छठी समिति को संबोधित करते हुए, प्रेरितिक राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल कच्चा ने मानवता के खिलाफ अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता दोहरायी।
स्थायी पर्यवेक्षक ने प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मानवता के खिलाफ अपराधों को अंतरराष्ट्रीय अपराधों के रूप में लंबे समय से मान्यता दिए जाने पर प्रकाश डाला।
महाधर्माध्यक्ष कच्चा ने इस बात पर जोर दिया कि "अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग (आईएलसी) ने सही कहा है कि इन अपराधों पर प्रतिबंध वास्तव में अंतरराष्ट्रीय कानून का एक अनिवार्य मानदंड है।"
रोकने और दंडित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
उन्होंने आगे "इस क्षेत्र में मौजूदा प्रथागत कानून को संहिताबद्ध करनेवाले एक सार्वभौमिक, बहुपक्षीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी सामग्री" की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो उनका कहना है कि इन "जघन्य कृत्यों" की रोकथाम और सजा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा।
अपने संबोधन में, महाधर्माध्यक्ष कच्चा ने पोप फ्रांसिस के शब्दों को याद करते हुए कहा, "सभी परिस्थितियों में दूसरों की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए।"
उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने में मानव गरिमा, सभी मानवाधिकारों की नींव की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया।
फिर मसौदा सामग्री की ओर मुड़ते हुए, महाधर्माध्यक्ष ने इसकी प्रभावकारिता को मजबूत करने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव रखा।
प्रस्तावना पैराग्राफ नौ में मानवीय गरिमा के संदर्भ को शामिल करने का सुझाव देने से पहले उन्होंने कहा, "हालांकि नई सामग्री का दोहरा उद्देश्य मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकना और दंडित करना है, लेकिन मसौदे में पूर्व उद्देश्य का स्पष्ट संदर्भ नहीं है।" उन्होंने कहा, इस तरह का जोड़, मसौदा लेखों के लिए एक अधिक मजबूत व्याख्यात्मक ढांचा प्रदान करेगा।
इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तावना में रोकथाम की अनिवार्यता की स्पष्ट स्वीकृति की वकालत की। महाधर्माध्यक्ष ने जोर देकर कहा, "चूँकि मानवता के खिलाफ अपराधों का निषेध एक अनिवार्य मानदंड है, इसलिए इन कृत्यों की परिभाषा भी पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून में गहराई से निहित होनी चाहिए। इसलिए, मानवता के खिलाफ इन अपराधों को परिभाषित करने में, पाठ को मौजूदा पारंपरिक मानदंडों से विचलित नहीं होना चाहिए।"
अपने बयान को समाप्त करते हुए, स्थायी पर्यवेक्षक ने इस बात पर जोर दिया कि संप्रभु हित कभी भी मानवता के खिलाफ अपराधों को उचित नहीं ठहरा सकता।"