देश-विदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलग-अलग धर्मों के जोड़ों के साथ रहने के अधिकार को सही ठहराया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्य के धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून का इस्तेमाल अलग-अलग धर्मों के वयस्कों के बीच आपसी सहमति से होने वाली शादियों पर रोक लगाने या साथ रहने को अपराध बनाने के लिए नहीं किया जा सकता।