देश-विदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलग-अलग धर्मों के जोड़ों के साथ रहने के अधिकार को सही ठहराया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्य के धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून का इस्तेमाल अलग-अलग धर्मों के वयस्कों के बीच आपसी सहमति से होने वाली शादियों पर रोक लगाने या साथ रहने को अपराध बनाने के लिए नहीं किया जा सकता।
सिबिल कथीगासु को सम्मान देने के लिए मलेशियाई कैथोलिक एकजुट हुए; उन्हें संत घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी