उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत 11 महीने पहले गिरफ्तार किए गए एक मुस्लिम मौलवी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि न्यायाधीश अपनी मर्जी से किसी भी आरोपी को यह कहकर जमानत देने से इनकार नहीं कर सकते कि धर्म परिवर्तन कोई गंभीर मामला है।