इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कैथोलिक पुरोहित की, अपने ख़िलाफ़ चल रहे एक आपराधिक मामले को रद्द करने की अपील को ख़ारिज कर दिया है। अदालत ने पुरोहित को मुक़दमे का सामना करने का आदेश दिया है। पादरी पर दंगा भड़काने, सार्वजनिक शांति भंग करने और अपनी धार्मिक शिक्षाओं के ज़रिए दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है।