मॉब लिंचिंग पर नए कानून के तहत 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने गोहत्या की अफवाह पर एक मुस्लिम व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

उत्तरी उत्तर प्रदेश के हापुड की जिला अदालत ने 11 मार्च को मांस व्यापारी कासिम क़ुरैशी के हत्यारों को दोषी ठहराया। 10 दोषियों ने उसके साथी मोहम्मद समयदीन पर भी हमला किया, जिसने बाद में मामले में शिकायत दर्ज कराई।

पिछले साल दिसंबर में औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली एक कानूनी संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग को एक हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास या यहां तक कि मौत की सजा भी हो सकती है।

16 जून, 2018 को गोहत्या में शामिल होने की अफवाह पर कुरैशी और समयदीन पर हमला किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है। भारत के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का शासन है।

राज्य की पुलिस ने उस घटना को सड़क दुर्घटना के मामले के रूप में दर्ज किया जिसमें कुरेशी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और समयदीन बुरी तरह घायल हो गया।

हालाँकि, समयदीन ने गहन जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

अदालत ने पुलिस को इसे मॉब लिंचिंग के मामले के रूप में जांच करने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट ने इसमें शामिल 10 लोगों को दोषी ठहराया।

ईसाई कार्यकर्ता मिनाक्षी सिंह ने 13 मार्च को बताया, "यह निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय काम है।"

उन्होंने कहा कि जिला अदालत का आदेश सही समय पर आया है. उन्होंने कहा, "लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि अदालतें आम लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करने में विफल हो रही हैं।"

सिंह, जो उत्तर प्रदेश स्थित एक चैरिटी, यूनिटी इन कम्पैशन के महासचिव हैं, ने कहा कि यह फैसला भीड़ हिंसा के पीड़ितों को आशा देगा।

सेंटर फॉर हार्मनी एंड पीस के अध्यक्ष मुहम्मद आरिफ ने यूसीए न्यूज को बताया कि फैसले से "आम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।"

उत्तर प्रदेश में रहने वाले आरिफ ने कहा, "भारत में कहीं भी मुसलमान लगातार डर में रहते हैं कि गोहत्या के झूठे आरोप के तहत उन पर हमला किया जा सकता है।"

मांस के व्यापार में लगे मुसलमानों और मृत जानवरों का निपटान करने वाले दलितों या पूर्व अछूतों की मॉब लिंचिंग 2014 में एक गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या बनने लगी जब भाजपा भारत और इसके अधिकांश राज्यों में सत्ता में आई।

इस अपराध के लिए मुख्य रूप से कट्टरपंथी हिंदू संगठनों, विशेष रूप से गौरक्षक समूहों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो हिंदू धर्म में पूजनीय जानवर गाय की रक्षा की आड़ में हिंसा का सहारा लेते हैं।