कार्डिनल कॉन्क्लेव में सभी निर्वाचक कार्डिनलों के वोट देने के अधिकार को मान्यता देते हैं

कार्डिनल मंडल ने घोषणा की है कि आगामी कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले सभी 133 निर्वाचक कार्डिनलों को नए संत पापा के लिए वोट देने का अधिकार है।

वाटिकन प्रेस कार्यालय ने बुधवार को आम सभा में एकत्रित कार्डिनलों द्वारा तैयार एक घोषणा जारी की। घोषणा में स्पष्ट किया गया है कि सम्मेलन में उपस्थित सभी कार्डिनल निर्वाचकों को नए संत पापा के लिए वोट देने का अधिकार है।

कार्डिनलों ने ध्यान दिलाया कि प्रेरितिक संविधान ‘यूनिवर्सी डोमिनिकी ग्रेगिस’ का अनुच्छेद 33, जो सम्मेलन को नियंत्रित करता है, 120 कार्डिनलों को वोट देने की अनुमति देता है।

हालांकि, उनका कहना है कि दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने 80 वर्ष से कम आयु के 120 से अधिक कार्डिनल बनाकर उस संख्यात्मक सीमा को समाप्त कर दिया था।

इसलिए, कार्डिनल घोषणा करते हैं, "निर्धारित सीमा से अधिक कार्डिनलों ने उसी प्रेरितिक संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार, उनके निर्माण और प्रकाशन के क्षण से रोमन परमाध्यक्ष को चुनने का अधिकार प्राप्त कर लिया है।"

इसी नोट में, कार्डिनलों ने 7 मई से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग न लेने के निर्णय के लिए कार्डिनल जोवान्नी अंजेलो बेच्चु के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की।

घोषणा में कहा गया है, "कार्डिनल मंडल ने इस बात पर ध्यान दिया है कि उन्होंने कलीसिया की भलाई को ध्यान में रखते हुए और सम्मेलन की शांति और सामंजस्य में योगदान देने के लिए इसमें भाग न लेने के अपने निर्णय की सूचना दी है।"

कार्डिनलों ने यह भी उम्मीद जताई है कि कार्डिनल बेच्चु के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के बारे में "सक्षम न्यायिक निकाय निश्चित रूप से तथ्यों का पता लगा सकती है।"